श्रीगंगानगर| भ्रूण लिंग जांच मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे चारों
आरोपियों को जिला न्यायालय से भी राहत नहीं मिली है। मामले की गंभीरता को
देखते हुए न्यायालय ने गुरुवार को चारों आरोपियों की याचिका खारिज कर दी
है। पीसीपीएनडीटी प्रभारी एडवोकेट रणदीप सिंह ने बताया कि डिकॉय कार्रवाई
में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे सागरवाला निवासी झोलाछाप त्रिलोक पुत्र
गुरुदयाल अरोड़ा, बलूवाना निवासी झोलाछाप सुनील पुत्र भजनलाल कंबोज सिख,
प्रीत नर्सिंग होम जलालाबाद की नर्स मनजीत कौर रायसिख और सोनोग्राफी सेंटर
संचालक डॉ. अमरजीत सिंह अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज हो गई। डाॅ. हरप्रीत
कौर की गिरफ्तारी के लिए दो बार पंजाब में छापेमारी की जा चुकी है, लेकिन
वह अभी तक फरार है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की तलाश लगातार जारी है।
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